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छत्तीसगढ़ में TET के बिना शिक्षक प्रमोशन पर फिर बड़ा अपडेट, बलौदाबाजार DEO का नया आदेश जारी, TET पास शिक्षकों से मांगा गया चल-अचल संपत्ति का विवरण

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा में शिक्षक प्रमोशन को लेकर DEO का नया आदेश जारी हुआ है। TET पास शिक्षकों से चल-अचल संपत्ति समेत दस्तावेज मांगे गए हैं।

August 17, 2026 2:19 PM
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बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर TET की अनिवार्यता का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। बेमेतरा जिले में पदोन्नति के लिए TET की जानकारी अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों के विरोध और आंदोलन के बीच अब बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से भी पदोन्नति प्रक्रिया में TET को लेकर महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है।

जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा की ओर से 17 अगस्त 2026 को जारी आदेश में सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिला स्तर पर 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल वे सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक एलबी, जिन्होंने TET उत्तीर्ण कर लिया है, उनके नामों से संबंधित आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाए।

TET पास शिक्षकों से मांगा गया चल-अचल संपत्ति का विवरण

बलौदाबाजार DEO कार्यालय से जारी पत्र में संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि TET उत्तीर्ण शिक्षकों का पिछले पांच वर्षों यानी वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक का गोपनीय प्रतिवेदन तथा चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए।

इसके लिए संबंधित अधिकारियों को 03 दिवस के भीतर प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।यानी पदोन्नति की प्रक्रिया में अब केवल वरिष्ठता सूची ही नहीं, बल्कि TET उत्तीर्ण होने की स्थिति और संबंधित दस्तावेजों को भी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है।

बेमेतरा के बाद अब बलौदाबाजार में भी TET का मुद्दा

इससे पहले बेमेतरा जिले में पदोन्नति काउंसलिंग के लिए शिक्षकों से TET संबंधी जानकारी मांगे जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था। शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया और TET की अनिवार्यता समाप्त करने समेत विभिन्न मांगें उठाईं।
शिक्षक संगठनों का तर्क है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों की पदोन्नति को TET से जोड़ना उचित नहीं है। संगठनों ने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से छूट, साल में दो बार TET आयोजित करने तथा पदोन्नति के लिए पर्याप्त समय देने की मांग भी उठाई है।इसी बीच बलौदाबाजार-भाटापारा से सामने आया यह आदेश शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

क्या अब बिना TET नहीं होगा प्रमोशन?

बलौदाबाजार DEO के आदेश में सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के संबंध में TET उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रस्ताव तैयार करने की बात कही गई है। ऐसे में शिक्षक संगठनों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या पदोन्नति प्रक्रिया में TET को अनिवार्य शर्त के तौर पर लागू किया जा रहा है।

हालांकि, सिर्फ इस जिला स्तरीय आदेश के आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ में बिना TET पदोन्नति पूरी तरह बंद होने का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बलौदाबाजार-भाटापारा में जारी आदेश ने पदोन्नति प्रक्रिया में TET की भूमिका को लेकर शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है।

बलौदाबाजार से शिक्षक प्रमोशन का आदेश हुआ जारी। TET  पास शिक्षकों से मांगा गया चल अचल संपत्ति विवरण

तीन दिन में प्रस्ताव जमा करने के निर्देश

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्र शिक्षकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर 03 दिवस के भीतर प्रस्ताव तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाए।
पत्र की प्रतिलिपि संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर, कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा और संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भी सूचनार्थ भेजी गई है। संबंधित सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक एलबी को आवश्यक कार्रवाई के लिए इसकी सूचना देने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है।

शिक्षकों के आंदोलन के बीच बढ़ी हलचल

TET को लेकर प्रदेश में शिक्षकों का विरोध लगातार सामने आ रहा है। शिक्षक संगठन सेवा सुरक्षा और पदोन्नति के मुद्दे को लेकर शासन से स्पष्ट नीति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए पदोन्नति में TET की शर्त परेशानी खड़ी कर रही है।

अब बलौदाबाजार-भाटापारा से जारी इस आदेश के बाद शिक्षक संगठनों की अगली रणनीति पर भी नजर रहेगी। आने वाले दिनों में TET और शिक्षक पदोन्नति का मुद्दा एक बार फिर प्रदेश स्तर पर जोर पकड़ सकता है।

आदेश में क्या है खास?

• पदोन्नति: सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला
• वरिष्ठता सूची: 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची
• TET: वरिष्ठता सूची में शामिल TET उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
• दस्तावेज: पिछले पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन और चल-अचल संपत्ति का विवरण
• समयसीमा: 3 दिवस के भीतर प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना
• जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़
• आदेश की तारीख: 17 अगस्त 2026

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