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BEO ऑफिस में झगड़ा-लड़ाई: महीनों स्कूल से गायब रहा शिक्षक, फिर शराब के नशे में BEO कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा; निलंबित

बिलासपुर के कोटा में सहायक शिक्षक अभिमन्यु मरकाम पर बिना सूचना लंबे समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहने और शराब के नशे में BEO कार्यालय में अभद्र व्यवहार करने के आरोप हैं। DEO ने शिक्षक को निलंबित किया।

September 26, 2026 2:16 PM
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड में सहायक शिक्षक पर अनुशासनहीनता के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। शासकीय प्राथमिक शाला सोनपुरी में पदस्थ सहायक शिक्षक अभिमन्यु मरकाम को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर बिना अवकाश स्वीकृति के लंबे समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहने और शराब के नशे में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों व कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने के आरोप हैं।

15 जुलाई से 7 सितंबर तक रहे अनुपस्थित

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर की ओर से जारी निलंबन आदेश के मुताबिक, सहायक शिक्षक अभिमन्यु मरकाम 15 जुलाई 2026 से 7 सितंबर 2026 तक बिना किसी अवकाश स्वीकृति के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे। इस अवधि में उनके द्वारा विभाग से विधिवत अवकाश स्वीकृत कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

शराब के नशे में BEO कार्यालय पहुंचने का आरोप

मामला उस समय गंभीर हो गया, जब 7 सितंबर 2026 को करीब दोपहर 1 बजे शिक्षक कोटा स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। विभागीय आदेश के अनुसार, उस समय वे शराब के नशे में थे। आरोप है कि उन्होंने कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना कोटा के माध्यम से शिक्षक का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।

बिलासपुर में सहायक शिक्षक हुआ सस्पेंड
शिक्षक निलंबित का आदेश हुआ जारी

मेडिकल जांच में शराब सेवन की पुष्टि

विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट में शिक्षक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद मामले को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए शिक्षा विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का कृत्य शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित आचरण के विपरीत पाया गया। विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत माना है।इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत सहायक शिक्षक अभिमन्यु मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

तखतपुर BEO कार्यालय बनाया गया मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तखतपुर, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद विभागीय कर्मचारियों के बीच मामला चर्चा में है। हालांकि, निलंबन एक विभागीय कार्रवाई है और मामले से संबंधित अंतिम स्थिति आगे की विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

 

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