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CM Vishnu Deo Sai News: बकाया बिजली बिल वालों को बड़ी राहत, भुगतान के लिए मिले 3 महीने, सरचार्ज होगा माफ

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब तीन महीने के भीतर बिजली बिल जमा करने पर सरचार्ज नहीं लगेगा और 10% की विशेष छूट भी मिलेगी।

June 29, 2026 9:29 AM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने का समय देने का फैसला किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कबीर जयंती पर सोनपैरी असंग देव कबीर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान ये ऐलान किया। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे।

आश्रम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, वे अगले तीन महीने के भीतर भुगतान कर देते हैं तो उनसे किसी भी प्रकार का सरचार्ज (लेट पेमेंट सरचार्ज) नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें राहत देना है। इसलिए लंबे समय से लंबित बिजली बिलों के निपटारे के लिए यह विशेष अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने सभी पात्र उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

पहले भी बदले गए थे लेट फीस के नियम

इससे पहले राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने भी बिजली उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज के नियमों में बदलाव कर राहत दी थी। कंपनी ने स्पष्ट किया था कि सोशल मीडिया पर चल रही “रोजाना ब्याज” और “दोहरा झटका” जैसी बातें गलत है। नई व्यवस्था के तहत अब विलंब अधिभार की गणना 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से होगी। यानी उपभोक्ता जितने दिन की देरी करेगा, उतने ही दिनों का अधिभार देना होगा।

पुरानी व्यवस्था में ज्यादा नुकसान

पहले यदि कोई उपभोक्ता नियत तिथि के बाद सिर्फ एक-दो दिन की देरी से भी बिल जमा करता था, तो उससे पूरे महीने का 1.5 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाता था। इससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था।नई व्यवस्था लागू होने के बाद यदि कोई उपभोक्ता केवल एक दिन की देरी करता है तो उससे सिर्फ 0.04 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं यदि भुगतान पूरे 30 दिन बाद होता है, तब भी कुल अधिभार 1.2 प्रतिशत ही बनेगा, जो पहले के 1.5 प्रतिशत से कम है।

मुख्यमंत्री बोले, सरकार का मकसद राहत देना

राज्य सरकार और बिजली कंपनी दोनों का कहना है कि नई व्यवस्था पूरी तरह उपभोक्ता हित में बनाई गई है। अब मुख्यमंत्री की नई घोषणा के बाद बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को तीन महीने की अतिरिक्त मोहलत, सरचार्ज से छूट और 10 प्रतिशत की रियायत मिलने से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

 

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