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Highcourt News : रिटायरमेंट से पहले तबादले पर हाई कोर्ट से राहत, मंडी बोर्ड को 10 दिन में फैसला लेने का निर्देश

June 30, 2026 3:38 AM
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बिलासपुर। रिटायरमेंट के पहले ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में विभाग को 10 दिन के भीतर फैसला लेने को कहा है। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कृषि उपज मंडी समिति के एक सब-इंस्पेक्टर को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दूसरे जिले में किए गए तबादले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के पदोन्नति छोड़ने के आवेदन पर विचार करते हुए उनकी नई पदस्थापना के संबंध में 10 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने पारित किया।

खैरागढ़ से दुर्ग तबादले के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट

दरअसल याचिकाकर्ता हरीश सिंह ठाकुर (60 वर्ष), कृषि उपज मंडी समिति, खैरागढ़ में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अधिवक्ता पूर्णेंद्र खिचड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा 22 मई 2026 को जारी आदेश में उन्हें सब-इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नत किया गया, लेकिन साथ ही उनका तबादला कृषि उपज मंडी समिति, दुर्ग कर दिया गया।

याचिका में कहा गया कि उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है और सेवा में लगभग एक वर्ष का समय ही शेष है। ऐसे समय में गृह क्षेत्र से दूर दूसरे जिले में स्थानांतरण होने से उन्हें व्यक्तिगत और पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

तबादले से बचने के लिए प्रमोशन छोड़ने की जताई इच्छा

सुनवाई के दौरान मंडी बोर्ड की ओर से अधिवक्ता अनिमेष तिवारी ने अदालत को बताया कि हरीश सिंह ठाकुर ने 4 जून 2026 को लिखित आवेदन देकर पदोन्नति स्वीकार नहीं करने की इच्छा जताई है।उन्होंने अपने आवेदन में अनुरोध किया है कि उन्हें वर्तमान पदस्थापना स्थल खैरागढ़ में ही कार्य करने दिया जाए। यह आवेदन कृषि उपज मंडी समिति, खैरागढ़ के सचिव द्वारा 5 जून 2026 को आवश्यक कार्रवाई के लिए मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक को भेज दिया गया है।

मंडी बोर्ड ने कोर्ट को दिया भरोसा

मंडी बोर्ड की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर नियमानुसार विचार कर 10 दिनों के भीतर आदेश जारी कर दिया जाएगा।

हाई कोर्ट ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकलपीठ ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निराकरण कर दिया।अदालत ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि हरीश सिंह ठाकुर के पदोन्नति छोड़ने के आवेदन और उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी पदस्थापना के संबंध में 10 दिनों के भीतर कानून के अनुसार उचित निर्णय लिया जाए।कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक और लागू नियमों के आधार पर स्वतंत्र रूप से करेगा।

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