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Chhattisgarh Government Jobs : छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के लिए अब नए नियम, अब नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट; 40 दिन में नियुक्ति पत्र

छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नए नियम 2026 लागू हो गए हैं। अब वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। दस्तावेज सत्यापन के 30 दिन में नियुक्ति पत्र और 30 दिन में जॉइनिंग होगी।

August 7, 2026 3:59 AM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। व्यापम से कर्मचारी चयन मंडल बनने के बाद नियु्क्ति प्रक्रिया में बड़े बदलाव किये जा रहे हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है और प्रकाशन की तारीख से ही ये प्रभावी हो गए हैं।

नए नियमों का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित बनाना है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद अब प्रतीक्षा या रिजर्व सूची तैयार नहीं की जाएगी। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करने से लेकर नियुक्ति और जॉइनिंग तक की समयसीमा भी तय कर दी गई है।

भर्ती के बाद नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट

शासकीय नौकरी के लिए नए नियमों के तहत भर्ती परीक्षा का परिणाम और अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद किसी भी पद के लिए प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक लंबित रहने की स्थिति से बचने की उम्मीद है।अंतिम चयन सूची तैयार करते समय लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों की प्राथमिकता और आरक्षण संबंधी नियमों को ध्यान में रखा जाएगा।

15 दिन में अपलोड करने होंगे दस्तावेज

चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन के बाद 15 दिनों के भीतर ऑनलाइन अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे। दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।नए नियमों में नियुक्ति प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा निर्धारित की गई है। दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के 30 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।

नियुक्ति पत्र मिलने के 30 दिन में जॉइनिंग

नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को 30 दिनों के भीतर संबंधित पद पर जॉइन करना होगा। इस तरह पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को अनिश्चितकाल तक नियुक्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।तय समयसीमा का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।

हर साल अगस्त में जारी होगा भर्ती परीक्षा कैलेंडर

नए नियमों के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल हर साल अगस्त महीने में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। इससे अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती परीक्षाओं की संभावित जानकारी पहले से मिल सकेगी और वे अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

मंडल की वेबसाइट पर प्रोफाइल पंजीयन जरूरी

नई भर्ती व्यवस्था में अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षाएं समूहवार अथवा उप-समूहवार आयोजित की जाएंगी और इनमें मुख्य रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे।परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को मॉडल उत्तर के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा।

कौशल और शारीरिक परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी

जिन पदों के लिए कौशल परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा जरूरी होगी, उनके लिए विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।कौशल या शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी होगी। संबंधित विभाग को ऐसी परीक्षा तीन महीने के भीतर पूरी करनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त मानी जाएगी।

आधार प्रमाणीकरण से फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

नई भर्ती प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित करना और भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े जैसी संभावित गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।इसके अलावा अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ भर्ती के नए नियमों की मुख्य बातें

  • तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए नए नियम लागू
  • अंतिम चयन सूची के बाद वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी
  • चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिन में दस्तावेज अपलोड करने होंगे
  • दस्तावेज सत्यापन के 30 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र देना होगा
  • नियुक्ति पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर जॉइनिंग जरूरी
  • कौशल/शारीरिक परीक्षा 3 महीने में पूरी करनी होगी
  • हर साल अगस्त में भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होगा
  • भर्ती प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
  • MCQ आधारित लिखित परीक्षा की व्यवस्था
  • मॉडल उत्तर जारी कर आपत्ति का मौका मिलेगा
  • समयसीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान

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