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IPS रतनलाल डांगी मामला: हाईकोर्ट पहुंचा उत्पीड़न केस, IAS अधिकारी से जांच कराने की मांग

IPS रतनलाल डांगी के खिलाफ कथित उत्पीड़न मामले में पीड़िता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर IAS अधिकारी से जांच, निलंबन और कथित अवैध संपत्ति की जांच की मांग की है।

August 1, 2026 6:54 PM
IPS-RATANLAL-DANGI FILE PHOTO
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बिलासपुर। सीनियर IPS रतनलाला डांगी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अब इस मामले में महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ कथित उत्पीड़न मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले की जांच को लेकर पीड़िता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच किसी IAS अधिकारी से कराने की मांग की गई है।

महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि वर्तमान में मामले की जांच IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा और मिलना कुर्रे कर रहे हैं। पीड़िता ने समान रैंक के IPS अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच कर रहीं मिलना कुर्रे, रतनलाल डांगी से जूनियर अधिकारी हैं, ऐसे में निष्पक्ष जांच को लेकर आशंका व्यक्त की गई है।

याचिका में यह भी सवाल उठाया गया है कि गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक रतनलाल डांगी को निलंबित क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा उनकी कथित अवैध संपत्ति की भी स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई है।

फिलहाल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अदालत के निर्देश के बाद ही जांच और अन्य मांगों पर आगे की कार्रवाई स्पष्ट हो सकेगी। मामले में अभी हाईकोर्ट की ओर से कोई अंतिम आदेश सामने नहीं आया है।

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