न्यूज हेडलाइन टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेट वेब स्टोरी/शॉर्टस क्राइम शिक्षक/कर्मचारी देश/राज्य मौसम मनोरंजन खेल/खिलाड़ी राशिफल/धर्म सेहत ऑटोमोबाइल/मोबाइल बिजनेस नौकरी/सरकारी योजनाएं

---Advertisement---

Lecturer Dismissed।महिला व्याख्याता बर्खास्त: शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, व्याख्याता की बर्खास्तगी का आदेश जारी, नोटिस तक का जवाब नहीं दिया..

Lecturer Dismissed महिला व्याख्याता बर्खास्त: व्याख्याता पायल कौशले पर कार्रवाई हो गयी है। शिकायत के आधार पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया।

September 30, 2026 5:05 AM
---Advertisement---11
Lecturer Dismissed। महिला व्याख्याता बर्खास्त: शिक्षा विभाग ने महिला व्याख्याता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। DEO के आदेश पर महिला व्याख्याता को बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि महिला व्याख्याता ने शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नोटिस तक का जवाब नहीं दिया। मामला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का है, जहां स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में पदस्थ संविदा व्याख्याता (अंग्रेजी) पायल कौशले के खिलाफ शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक/बर्खास्त कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव (संचालन एवं प्रबंधन समिति) गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश (क्रमांक/3013/सेजेस/संविदा नि./2026-27, दिनांक 29/09/2026) जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि गैरहाजिरी को लेकर शिक्षा विभाग का रुख काफी सख्त है। शिक्षा सचिव ने पिछले दिनों अभी संयुक्त संचालकों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वो लंबे समय से गायब शिक्षकों पर कार्रवाई करें। 

लंबे समय से गैरहाजिर और नोटिस पर भी चुप्पी

आदेश के अनुसार, विद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रेषित पत्र (दिनांक 01/09/2026) के माध्यम से सूचित किया गया था कि व्याख्याता पायल कौशले 20 दिसंबर 2024 से 16 अगस्त 2026 तक बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार कार्य से अनुपस्थित थीं। इसके बाद 17 अगस्त 2026 को वे विद्यालय में उपस्थित हुईं, लेकिन अगले ही दिन यानी 18 अगस्त 2026 से पुनः बिना कोई जानकारी दिए गैरहाजिर हो गईं।
इस घोर लापरवाही पर प्राचार्य द्वारा 25 अगस्त 2026 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उन्होंने न तो नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत किया और न ही विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसे विभाग ने कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है।
पेंड्रा स्वामी आत्मानंद स्कूल की संविदा व्याख्याता पर बर्खास्तगी की कार्रवाई
पेंड्रा में संविदा व्याख्याता बर्खास्त

सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज

आदेश में उल्लेखित किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार “संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे”। व्याख्याता द्वारा लंबे समय से दायित्वों की अवहेलना करना यह स्पष्ट दर्शाता है कि उनकी शासकीय कार्य में कोई रुचि नहीं है और वे नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना चाहतीं।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने पायल कौशले, व्याख्याता (अंग्रेजी) संविदा को शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि पायल कौशले की नियुक्ति स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पेंड्रा में अनारक्षित पद पर आदेश क्रमांक 1897 (दिनांक 20.09.2021) के तहत संविदा आधार पर की गई थी। शिक्षा विभाग की इस कड़ी कार्रवाई से जिले में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच अनुशासन और नियमित उपस्थिति को लेकर स्पष्ट संदेश गया है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Stories

Leave a Comment