रायपुर। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तार रायपुर जिले के एक सहायक शिक्षक सह संकुल समन्वयक पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरंग थाना क्षेत्र में अवैध शराब के परिवहन के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तीरित राम बांधे को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की।
तीरित राम बांधे अमोदी प्राथमिक शाला में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे और संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, तिल्दा निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
रात्रि गश्त में पुलिस को मिली शराब तस्करी की सूचना
पूरा मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम गुल्लू का है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात थाना प्रभारी निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गुल्लू स्थित शासकीय शराब दुकान से बड़ी मात्रा में शराब अवैध तरीके से वाहन के जरिए ले जाई जा रही है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की। रानीसागर हनुमान मंदिर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध अर्टिगा कार क्रमांक CG 04 QB 5200 को रोका गया। वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को बड़ी मात्रा में देशी मसाला शराब मिली।
कार से बरामद हुई 160 पाव देशी शराब
पुलिस के अनुसार, अर्टिगा कार से कुल 160 पाव देशी मसाला शराब बरामद की गई। इसकी मात्रा करीब 28.800 बल्क लीटर बताई गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 16 हजार रुपये आंकी गई। शराब के परिवहन में इस्तेमाल की जा रही अर्टिगा कार की कीमत करीब 8 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने शराब और वाहन समेत कुल 8 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की है।
शिक्षक समेत शराब दुकान के 7 लोग गिरफ्तार
पुलिस जांच के दौरान मामले में कुल सात लोगों की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद पुलिस ने गुल्लू शराब दुकान के सुपरवाइजर उबारन दास पुरैना, सेल्समैन राजेश काटले, मल्टी-वर्कर सुरेश बांधे, वाहन चालक भरत रात्रे, दिलीप कुमार कुर्रे, भागवत बारले और अमोदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक सह संकुल समन्वयक तीरित राम बांधे को गिरफ्तार किया।सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस कार्रवाई के बाद सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
48 घंटे की हिरासत बनी निलंबन का आधार
शिक्षक तीरित राम बांधे के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी जी. सतीश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत है।
आदेश के मुताबिक, 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। इसी प्रावधान के तहत तीरित राम बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
अब विभागीय कार्रवाई भी होगी
निलंबन के बाद शिक्षक का मुख्यालय बीईओ कार्यालय तिल्दा तय किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इधर, शराब तस्करी के मामले में पुलिस की विवेचना जारी है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शराब को कहां ले जाया जा रहा था और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।











