रायपुर। VSK ऐप से अटेंडेंस को लेकर शिक्षा विभाग बेहद सख्त है। ऐप के जरिये आनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले शिक्षकों के लिए वेतन बंद और सर्विस ब्रेक जैसे आदेश जारी हो चुके हैं। लेकिन अब शिक्षा विभाग ने VSK ऐप से अटेंडेंस के लिए कुछ शिक्षकों को राहत देने का फैसला लिया है। डीपीआई ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर चल रही सख्ती के बीच शिक्षा विभाग ने व्यायाम शिक्षकों के लिए राहत का रास्ता साफ किया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर व्यायाम शिक्षकों को खेल प्रतियोगिताओं के संचालन और ड्यूटी के दौरान VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने से मुक्त रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 17 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।
खेल प्रतियोगिताओं में ड्यूटी के चलते आती है VSK Attendance में परेशानी
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कुछ जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों और छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया कि व्यायाम शिक्षकों की ड्यूटी स्कूल शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा सहित विभिन्न विभागों की खेल प्रतियोगिताओं के संचालन में लगाई जाती है।
इन प्रतियोगिताओं का आयोजन विकासखंड स्तर से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक प्रदेश और देश के अलग-अलग स्थानों पर होता है। ऐसे में कई बार व्यायाम शिक्षकों को प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के साथ दूरस्थ स्थानों पर जाना पड़ता है। इस वजह से VSK ऐप के माध्यम से उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने में परेशानी आती है।
संघ ने VSK ऐप से उपस्थिति में छूट देने की मांग की थी
इसी समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ की ओर से व्यायाम शिक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति से मुक्त रखने का अनुरोध किया गया था। मामले को देखते हुए DPI ने अब जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खेल प्रतियोगिताओं से जुड़ी ड्यूटी के कारण व्यायाम शिक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में होने वाली परेशानी को ध्यान में रखा जाए।

खेल ड्यूटी के लिए लेनी होगी सक्षम अधिकारी से अनुमति
हालांकि आदेश में एक महत्वपूर्ण बात भी स्पष्ट की गई है। किसी भी व्यायाम शिक्षक की खेलकूद गतिविधियों में ड्यूटी लगने या उन्हें खेल प्रतियोगिता के लिए भेजे जाने की स्थिति में संबंधित शिक्षक को अपने नियंत्रणकर्ता अधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी।अनुमति मिलने के बाद ही संबंधित व्यायाम शिक्षक खेल प्रतियोगिता या गतिविधि में शामिल हो सकेंगे। यानी खेल ड्यूटी के नाम पर बिना अनुमति के कहीं जाने की छूट नहीं होगी।
VSK Attendance को लेकर पहले से सख्त है विभाग
गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग लंबे समय से VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित रूप से ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थिति या ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं करने के मामलों में विभाग की ओर से वेतन रोकने और सेवा संबंधी कार्रवाई जैसे निर्देश भी पहले जारी किए जा चुके हैं।ऐसे में व्यायाम शिक्षकों के लिए जारी यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनकी ड्यूटी अक्सर स्कूल परिसर से बाहर खेल प्रतियोगिताओं में लगती रहती है।
संभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई आदेश की प्रति
लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी आदेश की प्रतिलिपि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा छत्तीसगढ़ को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है। आदेश पर उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ हिमांशु भारतीया के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
क्या है आदेश का मतलब?
• खेल प्रतियोगिताओं की ड्यूटी में लगे व्यायाम शिक्षकों को VSK Attendance में परेशानी को देखते हुए राहत।
• स्कूल शिक्षा, पुलिस, वन, खेल एवं युवा कल्याण, उच्च शिक्षा आदि विभागों की प्रतियोगिताओं में ड्यूटी शामिल।
• प्रतियोगिताएं विकासखंड से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक हो सकती हैं।
• खेल ड्यूटी या प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले सक्षम नियंत्रणकर्ता अधिकारी से अनुमति जरूरी।
• आदेश की सूचना सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संभागीय संयुक्त संचालकों को दी गई है।
फोकस यह है कि व्यायाम शिक्षक जब अधिकृत खेल ड्यूटी पर स्कूल से बाहर हों, तो उनकी VSK उपस्थिति को लेकर व्यावहारिक समस्या न हो।




















