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छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026: हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। दिव्यांग आरक्षण से जुड़े विवाद पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। भर्ती में कुल 2,292 पद शामिल हैं।

October 9, 2026 6:43 AM
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग उम्मीदवारों के आरक्षण रोस्टर और विज्ञापन में निर्धारित शर्तों को लेकर याचिका दायर की गई थी।

दिव्यांग आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने राज्य शासन की ओर से शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन की शर्तों तथा आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताई थी। इस संबंध में अधिवक्ता रूंगटा के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई है।

पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने का दावा

याचिकाकर्ताओं की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी सर्कुलर का हवाला दिया गया। अधिवक्ता ने कहा कि भर्ती विज्ञापन में पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की उचित व्यवस्था नहीं की गई है।

दलील के अनुसार, विज्ञापन में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान किया गया था। दृष्टिबाधित तथा अन्य निर्धारित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था भी थी, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया से बाहर रखे जाने का आरोप लगाया गया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस व्यवस्था के कारण पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा और सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अवसर से वंचित हो रहे हैं। इसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई।

राज्य सरकार को नोटिस, परीक्षा पर रोक

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगाते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की आगामी स्थिति पर नजर बनी हुई है। परीक्षा की नई तारीख या आगे की प्रक्रिया को लेकर किसी आधिकारिक घोषणा की जानकारी उपलब्ध होने पर अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग के निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए।

11 और 25 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा

भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार:
• 11 अक्टूबर 2026: सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा
• 25 अक्टूबर 2026: शिक्षक भर्ती परीक्षा
हालांकि, हाई कोर्ट के रोक संबंधी आदेश के बाद इन परीक्षाओं के आयोजन पर असर पड़ा है। अभ्यर्थियों को परीक्षा की स्थिति और संशोधित कार्यक्रम के संबंध में आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इन पदों को ई-संवर्ग और टी-संवर्ग में विभाजित किया गया है।
संवर्ग पदों की संख्या
ई-संवर्ग 795
टी-संवर्ग 1,497
कुल पद 2,292

इस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण है। अब मामले में राज्य सरकार के जवाब और कोर्ट की आगामी सुनवाई के आधार पर भर्ती परीक्षा की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

 

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