रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे की मुश्किलें बढ़ गयी है। पत्नी पूजा बंजारे की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के महिला थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पत्नी ने पति और ससुराल पक्ष पर लग्जरी कार के साथ 2 से 3 करोड़ रुपये नकद की मांग करने तथा मांग पूरी नहीं होने पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शादी के दूसरे दिन से दहेज के लिए ताने देने का आरोप
पुलिस में दर्ज की गयी शिकायत के मुताबिक, आरंग क्षेत्र के ग्राम भानसोज निवासी पूजा बंजारे का विवाह जुलाई 2024 में धमतरी के जोधापुर वार्ड निवासी मनोज बंजारे के साथ सामाजिक रीति-रिवाजों से हुआ था। पूजा का कहना है कि शादी के दौरान उनके परिवार ने सोने के जेवरात और घरेलू उपयोग का आवश्यक सामान उपहार स्वरूप दिया था।
इसके बावजूद आरोप है कि शादी के अगले दिन से ही सास ललिता बंजारे, ससुर कोमल सिंह बंजारे और अन्य ससुरालियों ने कम दहेज मिलने को लेकर ताने देने शुरू कर दिए। शिकायत में कहा गया है कि पति के डिप्टी कलेक्टर होने का हवाला देते हुए अधिक दहेज और लग्जरी गाड़ी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई जाती थी।
मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपये लाने का दबाव
पूजा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि 4 जनवरी 2025 को पति ने मायके की जमीन बेचकर 2 से 3 करोड़ रुपये लाने का दबाव बनाया। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर उनके साथ मारपीट की गई।शिकायत के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान भी प्रताड़ना का सिलसिला जारी रहा। आरोप है कि प्रसव का खर्च भी मायके पक्ष पर डाल दिया गया।
मई 2025 में समयपूर्व प्रसव के बाद अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पति और ससुरालियों की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। बाद में पूजा को नवजात बच्चे के साथ मायके छोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने उनके फोन नंबर ब्लॉक कर दिए।
मायके पहुंचकर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप
पूजा के आरोपों के मुताबिक, अप्रैल और सितंबर 2026 में पति अपने भाइयों के साथ उनके मायके ग्राम भानसोज पहुंचे। इस दौरान गाली-गलौज, तोड़फोड़ और मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में 2 सितंबर 2026 की घटना का भी उल्लेख किया गया है।इन घटनाओं के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कराई गई। हालांकि, कथित तौर पर बातचीत के बावजूद कोई सहमति नहीं बन सकी।
बीएनएस की इन धाराओं में मामला दर्ज
काउंसलिंग के बाद पूजा ने रायपुर के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर मनोज बंजारे सहित उनके परिजनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।इन धाराओं में वैवाहिक क्रूरता, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और सामूहिक दायित्व से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।
जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
मामले में शिकायतकर्ता ने दहेज की मांग, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। फिलहाल आरोपित पक्ष का आधिकारिक जवाब उपलब्ध कराई गई जानकारी में शामिल नहीं है।







