रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों (JD) और जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को स्थानांतरण से संबंधित जानकारी तीन कार्यदिवसों के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही स्थानांतरित कर्मचारियों और शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करने तथा उनका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (LPC) ऑनलाइन माध्यम से नई पदस्थापना वाली संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को तुरंत भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
3 कार्यदिवस के भीतर देनी होगी तबादलों की जानकारी
DPI की ओर से जारी पत्र के अनुसार, संभाग और जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हुए स्थानांतरणों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर तीन कार्यदिवसों के भीतर संचालनालय को उपलब्ध करानी होगी।
संचालनालय ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि स्थानांतरण से संबंधित जानकारी को हर सप्ताह अद्यतन किया जाए और उसका रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से संधारित रखा जाए। इससे विभाग को शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों की स्थिति की नियमित जानकारी मिल सकेगी।
स्थानांतरित शिक्षकों-कर्मचारियों को तत्काल करना होगा रिलीव
जारी निर्देश में स्थानांतरण आदेशों के पालन पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी नई पदस्थापना वाली संस्था या कार्यालय के लिए तत्काल कार्यमुक्त करना होगा।इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानांतरण आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित किया जा सके।
LPC ऑनलाइन भेजने के निर्देश
DPI ने स्थानांतरित कर्मचारियों और शिक्षकों के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट (LPC) को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को LPC ऑनलाइन माध्यम से नई पदस्थापना वाली संस्था के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को तुरंत प्रेषित करना होगा।LPC के समय पर भेजे जाने से नई संस्था में वेतन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी और कर्मचारियों को वेतन भुगतान में संभावित देरी से बचाया जा सकेगा।
JD और DEO को निर्देशों का पालन करने को कहा
लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने और स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रियाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है। अब संबंधित अधिकारियों को तीन कार्यदिवसों में तबादलों की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ साप्ताहिक रिकॉर्ड अपडेट रखने और LPC ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी होगी।
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