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शिक्षक निलंबन पर चले लात-घूंसे: सस्पेंड हुए शिक्षक पति-पत्नी, तो बीच रास्ते सहायक शिक्षक की कर दी पिटाई, दर्ज हुई FIR

बिलासपुर के करवा गांव में निलंबित शिक्षक दंपती पर सहायक शिक्षक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

October 16, 2026 5:24 AM
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बिलासपुर। “तेरी वजह से हमलोग सस्पेंड हुए हैं, तुम ज्यादा ही ….$$$” शिक्षक पति-पत्नी सस्पेंड हुए, तो सहायक शिक्षक की पिटाई कर दी। अब सहायक शिक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मामला बिलासपुर के बेलगहना का है, जहां निलंबित शिक्षक दंपती पर अपने ही विभाग के एक सहायक शिक्षक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है।

ये पूरी घटना बेलगहना चौकी क्षेत्र के करवा गांव का है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिक्षिका अर्चना अनंत और उनके पति उदयराम अनंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्कूल जाते समय रास्ता रोककर मारपीट का आरोप

शिकायत के मुताबिक, घटना 13 अक्टूबर की सुबह करीब 9:10 बजे की है। कोटा निवासी दीनदयाल सिंह ओट्टी ट्रेन से टेंगनमाड़ा स्टेशन पहुंचे थे। उनके साथ शिक्षिका जयश्री कौशिक भी थीं। दोनों बाजार रोड से करवा गांव की कच्ची सड़क के रास्ते स्कूल जा रहे थे।

आरोप है कि मृत्युंजय जायसवाल के घर के पास अर्चना अनंत ने उनका रास्ता रोक लिया और कॉलर पकड़कर हाथापाई शुरू कर दी। इसी दौरान उनके पति उदयराम अनंत भी मौके पर पहुंच गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की।

निलंबन के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप

दीनदयाल सिंह ओट्टी शासकीय प्राथमिक शाला करवा में सहायक शिक्षक वर्ग-तीन के पद पर पदस्थ हैं। वह कोटा से स्कूल आना-जाना करते हैं। शिकायत में उन्होंने बताया कि प्राथमिक शाला टेंगनमाड़ा में पदस्थ अर्चना अनंत और प्राथमिक शाला सोढ़ा कला में पदस्थ उदयराम अनंत को विभागीय जांच के बाद निलंबित किया गया था।शिक्षक का आरोप है कि निलंबन के बाद से दोनों उनसे रंजिश रखने लगे थे और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने पूर्व में भी उदयराम अनंत द्वारा गाली-गलौज किए जाने का आरोप लगाया है।

पीठ, गले और हाथ में आयी चोट

शिकायतकर्ता के अनुसार, मारपीट के दौरान उनकी पीठ, गले और बाईं भुजा पर चोट पहुंची, जिसके कारण उन्हें दर्द हो रहा है। आरोप है कि दोनों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के समय शिक्षिका जयश्री कौशिक और आसपास के लोग मौजूद थे।

इन धाराओं में दर्ज हुआ अपराध

शिकायत के आधार पर बेलगहना चौकी पुलिस ने अर्चना अनंत और उदयराम अनंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 126 और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

 

 

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