न्यूज हेडलाइन टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेट वेब स्टोरी/शॉर्टस क्राइम शिक्षक/कर्मचारी देश/राज्य मौसम मनोरंजन खेल/खिलाड़ी राशिफल/धर्म सेहत ऑटोमोबाइल/मोबाइल बिजनेस नौकरी/सरकारी योजनाएं

---Advertisement---

ब्रेकिंग -DEO susped: शिक्षा विभाग का कड़ा आदेश, जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित, गबन के मामले में बड़ा एक्शन, पढ़िए आदेश

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के DEO जोईधा राम डहरिया को स्कूल शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। BEO बसना रहते विद्युत देयकों की राशि में गबन और शासन को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

September 3, 2026 11:41 AM
---Advertisement---11

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जोईधा राम डहरिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर से यह आदेश 3 सितंबर 2026 को जारी किया गया है।

विभागीय आदेश के मुताबिक डहरिया पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO), बसना, जिला महासमुंद के पद पर रहते हुए शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं के विद्युत देयकों की धनराशि में गड़बड़ी और गबन कर शासन को वित्तीय नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

पद का दुरुपयोग और गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप

आदेश में कहा गया है कि जोईधा राम डहरिया, तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बसना तथा वर्तमान में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पद पर रहते हुए पदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में स्वेच्छाचारिता करते हुए गंभीर अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए हैं।

विभाग ने प्रथम दृष्टया उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार माना है।

तत्काल प्रभाव से निलंबन

स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत कार्रवाई करते हुए जोईधा राम डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), रायपुर निर्धारित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3 सितंबर को जारी हुआ आदेश

यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अपर सचिव निकोडिमस एक्का के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Stories

Leave a Comment