रायपुर। शिक्षकों से जुड़ी एक अहम जानकारी डीपीआई की तरफ से सभी जेडी व डीईओ को दी गयी है। लोक शिक्षा संचालनालय (डीपीआई), छत्तीसगढ़ ने 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में व्याख्याता, व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित) ई संवर्ग की प्रावधिक वरिष्ठता (सीनियरिटी) सूची जारी कर दी है। इस संबंध में सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश की मुख्य बातें
• 1. पहली प्रावधिक सीनियरिटी लिस्ट जारी
o 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के अनुसार व्याख्याता, व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (ई संवर्ग) की प्रावधिक वरिष्ठता सूची जारी की गई है।
• 2. ई-पोर्टल पर उपलब्ध
o वरिष्ठता सूची विभागीय वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है।
• 3. सभी डीईओ को सत्यापन के निर्देश
o जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले के संबंधित शिक्षकों का रिकॉर्ड वरिष्ठता सूची से मिलान कर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं।
• 4. नाम छूटने या त्रुटि होने पर मिलेगा सुधार का मौका
o जिन शिक्षकों का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है, वे निर्धारित प्रपत्र में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।
• 5. कार्यालय के माध्यम से ही भेजना होगा दावा
o दावा-आपत्ति सीधे डीपीआई को नहीं भेजी जाएगी। इसे संयुक्त संचालक शिक्षा कार्यालय के माध्यम से भेजना होगा।
• 6. प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य
o प्रत्येक दावा-आपत्ति के साथ संबंधित अभिलेख एवं प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।
• 7. अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026
o सभी दावा-आपत्तियां 3 अगस्त 2026 तक संपूर्ण दस्तावेजों सहित संचालनालय को भेजनी होंगी।
• 8. निर्धारित प्रपत्र का उपयोग
o आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र-1 और प्रपत्र-2 में ही जानकारी भरकर भेजनी होगी।
• 9. संयुक्त संचालकों की जिम्मेदारी तय
o संयुक्त संचालक और सहायक संचालक स्थापना को प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण कर संकलित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
• 10. आदेश 31 जुलाई 2026 को जारी
o यह आदेश 31 जुलाई 2026 को लोक शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है।
शिक्षकों को क्या करना चाहिए?
यदि आपका नाम वरिष्ठता सूची में नहीं है, सेवा विवरण में कोई त्रुटि है या वरिष्ठता संबंधी जानकारी गलत दर्ज हुई है, तो निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 3 अगस्त 2026 तक अपने कार्यालय के माध्यम से दावा-आपत्ति प्रस्तुत करें। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता।



















