जगदलपुर। बहुचर्चित झीरम घाटी कांड मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने मामले में सभी10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध किए गए आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं।
करीब 13 साल बाद आए इस फैसले को झीरम घाटी कांड की न्यायिक प्रक्रिया में अहम पड़ाव माना जा रहा है। लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 10 आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है।
झीरम घाटी में 25 मई 2013 को हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया लंबे समय से जारी थी।
अदालत के फैसले के बाद अब दोषी ठहराए गए आरोपियों को किस प्रावधान के तहत कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अदालत के अगले आदेश पर नजर रहेगी। फैसले को लेकर बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष चर्चा है।
झीरम घाटी कांड के 10 आरोपी
- प्रमिला कोडियाम उर्फ ज्योति
- बंजामी उर्फ सन्ना
- अयाता मरकाम अयाता माड़कम
- मुक्का मंडावी
- मड़कामी देवा
- कवासी कोसा
- चौतू उर्फ मुन्ना
- कोसा कवासी
- महादेव नाग
- सुमित्र
खबरें अभी अभी आई है, जल्द ही इसे अपडेट किया जाएगा









