न्यूज हेडलाइन टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेट वेब स्टोरी/शॉर्टस क्राइम शिक्षक/कर्मचारी देश/राज्य मौसम मनोरंजन खेल/खिलाड़ी राशिफल/धर्म सेहत ऑटोमोबाइल/मोबाइल बिजनेस नौकरी/सरकारी योजनाएं

---Advertisement---

शिक्षक/कर्मचारियों की खबर: समयमान/क्रमोन्नति का विकल्प भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, जानिए किन शिक्षकों को भरना होगा विकल्प

छत्तीसगढ़ सरकार ने समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति योजना के विकल्प भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। जानिए किन सहायक शिक्षकों, शिक्षा अधिकारियों, उप अभियंताओं और वन क्षेत्रपालों को यह विकल्प भरना है।

July 13, 2026 12:08 PM
---Advertisement---

Chhattisgarh Teacher News। छत्तीसगढ़ सरकार ने समयमान वेतनमान और क्रमोन्नति योजना के बीच चयन (ऑप्शन) करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 13 जुलाई 2026 को नया आदेश जारी करते हुए विकल्प भरने की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। यह छूट केवल एक बार के लिए दी गई है।सरकार ने यह फैसला कर्मचारी संगठनों और विभिन्न विभागों से मिले अनुरोधों के बाद लिया है, ताकि पात्र कर्मचारी बिना किसी जल्दबाजी के अपना विकल्प चुन सकें। अगर 31 जुलाई तक विकल्प का चयन नहीं किया गया, तो उन्हें आगे मौका नहीं मिलेगा।

किन शिक्षकों और कर्मचारियों को भरना है विकल्प?
यह आदेश सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। विकल्प केवल उन्हीं कर्मचारियों को भरना है, जिनका उल्लेख 9 जून 2026 को जारी सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र में किया गया था।

इनमें शामिल हैं—

• शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक (Assistant Teacher)
• सहायक एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारी
• निर्माण विभागों के उप अभियंता (Sub Engineer)
• वन विभाग के वन क्षेत्रपाल (Forester/Range Staff)
इन कर्मचारियों को क्रमोन्नति योजना और समयमान वेतनमान योजना में से किसी एक योजना का चयन करना होगा।

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल उन कर्मचारियों के लिए है, जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2026 से पहले हुई है। 1 अप्रैल 2026 के बाद नियुक्त कर्मचारियों या अन्य सेवा संवर्गों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

31 जुलाई है अंतिम मौका

यदि संबंधित कर्मचारी अभी तक अपना विकल्प नहीं भर पाए हैं, तो अब उनके पास 31 जुलाई 2026 तक का समय है। इसके बाद विकल्प स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं होगी। इसलिए पात्र कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित आदेश के अलावा पूर्व में जारी परिपत्र की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।

 

 

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Stories

Leave a Comment