Teacher Terminated। पुलिस में दर्ज शिकायत के बाद अब शिक्षक अमित शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में डीईओ कार्यालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल चार दिन पहले जिले के पेंड्रा स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के संविदा शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ छात्रा के परिजनों ने शिकायत दर्ज करायी थी।
अब छात्रा से जुड़े एक मामले में तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज होने और प्रथम दृष्टया आचरण नियमों के उल्लंघन के आधार पर की है।
BNS की धारा 137(2) के तहत दर्ज हुई FIR
पेंड्रा थाना पुलिस के अनुसार, शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायत में क्या लगाए गए हैं आरोप?
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पेंड्रा की रहने वाली एक छात्रा 15 जुलाई 2026 की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। आरोप है कि रास्ते में स्कूल के शिक्षक अमित शर्मा मिले और उन्होंने छात्रा से कहा कि वे उसे स्कूल छोड़ देंगे।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शिक्षक छात्रा को स्कूल ले जाने के बजाय अपने घर ले गए, जहां वह कुछ समय तक रही। बाद में छात्रा को घर जाने दिया गया। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
एफआईआर दर्ज होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर की अनुमति से आदेश जारी करते हुए शिक्षक अमित शर्मा को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है।आदेश में उल्लेख किया गया है कि शिक्षक के विरुद्ध दर्ज प्रकरण से प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के उल्लंघन तथा विभाग की छवि प्रभावित होने की स्थिति सामने आई है। इसी आधार पर यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।
पुलिस जांच जारी
पुलिस का कहना है कि मामले की सभी तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


















