रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो शिक्षक टीईटी की अनिवार्य योग्यता हासिल नहीं करेंगे, वे पदोन्नति (प्रमोशन) के पात्र नहीं होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों के नाम पदोन्नति सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे।

यह आदेश ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। शिक्षक संगठनों का एक वर्ग इस शर्त में राहत की मांग कर रहा था, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार टीईटी की अनिवार्यता लागू रहेगी। ऐसे में जिन शिक्षकों ने अब तक टीईटी उत्तीर्ण नहीं किया है, उन्हें पदोन्नति के लिए पहले यह योग्यता हासिल करनी होगी।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के लिए टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि प्राथमिक प्रधान पाठक (हेडमास्टर) पद पर पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों ने अभी तक टीईटी की योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
शिक्षक की आपत्ति पर विभाग ने दिया जवाब
यह आदेश सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के पत्र के बाद डीईओ बलौदाबाजार ने स्पष्टता के साथ जारी कियाहै। फेडरेशन की मांग पर डीईओ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) की अधिसूचना और राज्य शासन के नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि टीईटी केवल नई नियुक्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के लिए भी आवश्यक योग्यता है।
NCTE के नियमों का दिया हवाला
आदेश में उल्लेख किया गया है कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना तथा 29 जुलाई 2011 के संशोधन के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी एक अनिवार्य पात्रता है। इसी आधार पर राज्य सरकार ने भी पदोन्नति के लिए यह शर्त लागू की है।
2025 के संशोधित भर्ती नियमों का भी उल्लेख
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025 का भी उल्लेख किया है। विभाग के अनुसार, इन नियमों में भी प्राथमिक प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक योग्यता के रूप में शामिल किया गया है।
टीईटी नहीं, तो पदोन्नति नहीं
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल सेवा अवधि पूरी कर लेने से पदोन्नति का अधिकार नहीं बनता। पदोन्नति के लिए निर्धारित सभी शैक्षणिक एवं वैधानिक योग्यताओं को पूरा करना अनिवार्य है। ऐसे में टीईटी पास नहीं करने वाले शिक्षक फिलहाल प्राथमिक प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे।



















