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बिग ब्रेकिंग: TET पात्रता विवाद पर हाईकोर्ट से शिक्षकों को अंतरिम राहत, प्रमोशन का फैसला याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन

छत्तीसगढ़ में TET पात्रता के आधार पर शिक्षक पदोन्नति से रोकने के मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। प्रमोशन का फैसला याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

September 3, 2026 4:04 PM
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TET पास नहीं होने पर पदोन्नति से रोकने के मामले में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

बिलासपुर। शिक्षक पदोन्नति में TET पात्रता को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षकों की पदोन्नति का निर्णय याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

मामला महेश राम आदिल एवं अन्य द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने 20 अगस्त 2026 को जारी उस पत्र को चुनौती दी है, जिसके आधार पर उन्हें शिक्षक (टी-कैडर) पद पर पदोन्नति के लिए अयोग्य माना जा रहा था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्हें केवल इसलिए पदोन्नति की दावेदारी से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने TET प्राथमिक यानी पेपर-1 की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

केवल TET क्वालिफाई नहीं करने पर प्रमोशन से वंचित करने को चुनौती

याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की गई कि केवल TET उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर उनकी पदोन्नति की दावेदारी को खारिज नहीं किया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गगन तिवारी ने कोर्ट को बताया कि रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर पात्र अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी गई है।

अधिवक्ता ने आशंका जताई कि यदि इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम संरक्षण नहीं मिला तो पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ने के कारण बाद में याचिका का कोई प्रभावी लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है।

सरकार ने जवाब के लिए मांगा अतिरिक्त समय

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया है।

चार सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की अदालत में हुई। कोर्ट ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक द्वारा मांगी गई जानकारी के आधार पर होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया में याचिकाकर्ताओं से संबंधित निर्णय याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

शिक्षकों की पदोन्नति पर फिलहाल बनी रहेगी कोर्ट की निगरानी

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद TET पात्रता को लेकर चल रहा विवाद और महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है और उनकी पदोन्नति से संबंधित स्थिति अंतिम रूप से हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।

मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

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