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जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब नोटरी की जरूरत नहीं, नये प्रमाण पत्र बनवाने व सुधार के लिए जारी हुए नये नियम

June 12, 2026 11:40 AM
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दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)। सांख्यिकी विभाग ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने एवं उसमें सुधार कराने की प्रक्रिया को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों की सूची निर्धारित की गई है। निर्देशानुसार जन्म के 0 से 21 दिवस के भीतर नवीन जन्म प्रमाण पत्र हेतु केवल माता-पिता का आधार कार्ड आवश्यक होगा।

वहीं 22 दिवस से 1 वर्ष के भीतर जन्म पंजीयन कराने के लिए ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, सरपंच द्वारा तैयार पंचनामा, विलंबित जन्म पंजीयन के लिए स्व-शपथ पत्र, बच्चे का आधार कार्ड अथवा अंकसूची एवं माता-पिता का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।

इसी प्रकार 1 वर्ष से अधिक आयु होने पर जन्म पंजीयन के लिए सचिव द्वारा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, सरपंच द्वारा पंचनामा, स्व-शपथ पत्र, बच्चे का आधार कार्ड या अंकसूची तथा माता-पिता का आधार कार्ड आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में संबंधित तहसीलदार द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।

जन्म प्रमाण पत्र में किसी प्रकार के सुधार के लिए सभी आयु वर्ग के आवेदकों को पुराना जन्म प्रमाण पत्र, वह प्रमाण पत्र जिसके आधार पर सुधार किया जाना है, माता-पिता का आधार कार्ड तथा स्व-शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने कहा कि नवीन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने अथवा जन्म प्रमाण पत्र में सुधार कराने की प्रक्रिया में नोटरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नागरिक निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सरलता से अपनी प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं।

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