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CG-DEO को जेल : भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनायी कड़ी सजा, DEO रहे सुभाष गंजीर को 4 साल की सजा, DEO रहते ACB की छापेमारी में मिली थी अकूत संपत्ति

विशेष अदालत ने पूर्व DEO सुभाष गंजीर को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

August 31, 2026 12:48 PM
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Court News। भ्रष्टाचार के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनायी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गयी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुभाष गंजीर को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 4 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की कार्रवाई से जुड़ा है। जांच एजेंसियों को तत्कालीन DEO सुभाष गंजीर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी।

छापेमारी में नकदी और सोना समेत संपत्तियों के दस्तावेज मिले

दरअसल साल 2017 में हुई कार्रवाई के दौरान ACB और EOW की टीम ने सुभाष गंजीर के ठिकानों से 8.71 लाख रुपये नकद बरामद किए थे। इसके अलावा करीब 500 ग्राम सोना और आभूषण भी जांच एजेंसी को मिले थे।जांच के दौरान करीब 40 संपत्तियों और तीन मकानों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। एजेंसी ने इन संपत्तियों और दस्तावेजों को आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना था।

2018 में गिरफ्तार हुए थे सुभाष गंजीर

जांच के बाद ACB ने सुभाष गंजीर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचा। CORRUPTION CASES/4/2018 — State Government Vs. Subhash Ganjir के तहत मामले की सुनवाई शुरू हुई।आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए दस्तावेज, गवाह और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

ACB के साक्ष्यों को कोर्ट ने माना प्रभावी

दंतेवाड़ा की विशेष अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों, गवाहों और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद सुभाष गंजीर को दोषी माना। अदालत ने उन्हें चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ममता शर्मा ने मामले में पैरवी की।

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व DEO दोषी

इस फैसले के साथ ही आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन DEO सुभाष गंजीर को अदालत से सजा हुई है। वर्ष 2017 की ACB-EOW कार्रवाई से शुरू हुआ यह मामला करीब 8.71 लाख रुपये नकद, लगभग 500 ग्राम सोने-आभूषण और कई संपत्तियों के दस्तावेजों की बरामदगी से जुड़ा था।

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