रायपुर। …अब तीन साल से ज्यादा वक्त तक एख ही जगह पर अधिकारी-कर्मचारी जमे नहीं रह पायेंगे। GAD ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के सभी विभागों, कलेक्टर कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है।
नए निर्देश के अनुसार अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी अधिकतम तीन वर्ष तक ही एक ही कार्य-पटल पर रहेगा। इसके बाद उसका अनिवार्य रूप से रि-शफलिंग (Reshuffling) किया जाएगा।इस आदेश के जारी होते ही उन अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई है, जो लंबे समय से प्रभाव या पहुंच के दम पर एक ही शाखा या महत्वपूर्ण डेस्क पर जमे हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
लंबे समय तक एक ही डेस्क पर रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न विभागों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कई अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान या एक ही कार्य-पटल पर कार्यरत हैं। इससे प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता और पारदर्शिता प्रभावित होने की संभावना रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्य-पटल परिवर्तन की व्यवस्था लागू की गई है।
हर तीन साल में होगा डेस्क असाइनमेंट का बदलाव
आदेश के अनुसार राज्य के सभी विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के Desk Assignment का प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाएगा। विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कर्मचारी को बिना उचित कारण लंबे समय तक एक ही डेस्क पर न रखा जाए।
बदलाव के दौरान इन बातों का रखना होगा ध्यान
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि कार्य-पटल बदलते समय संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालयीन हित को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी रि-शफलिंग केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा।
विशेष परिस्थिति में मिलेगी छूट
हालांकि आदेश में Gad विशेष परिस्थिति में राहत भी देने की बात कही है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी कार्य-पटल पर बनाए रखना आवश्यक हो, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित एवं कारणयुक्त स्वीकृति अनिवार्य होगी। बिना लिखित अनुमति के किसी भी कर्मचारी को तीन वर्ष से अधिक समय तक एक ही डेस्क पर नहीं रखा जा सकेगा।
तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा जारी इस आदेश में सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे इस व्यवस्था का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्य-पटल परिवर्तन का पूरा रिकॉर्ड संबंधित कार्यालय स्तर पर संधारित किया जाएगा।




















