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ट्रेनी IPS राहुल बंसल पर 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, CBI कोर्ट ने DGP समेत सभी पक्षों को जारी किया नोटिस, 11 अगस्त को अगली सुनवाई

अंबिकापुर CSP और ट्रेनी IPS राहुल बंसल पर हवाला के जरिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की कथित रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दिल्ली की विशेष CBI अदालत ने DGP, CBI और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

August 7, 2026 12:08 PM
ट्रेनी IPS Rahul bansal पर रिश्वत लेने का आरोप, 1 करोड़ हवाला के जरिये लेने का आरोप
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अंबिकापुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) एवं ट्रेनी IPS राहुल बंसल पर सनसनीखेज आरोप लगा है। आरोप है कि ट्रेनी IPS ने हवाला के जरिये 1 करोड़ रुपये से अधिक की कथित रिश्वत ली। मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष CBI अदालत ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के DGP, CBI निदेशक, राहुल बंसल, ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया है। यह मामला फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है और अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब और रिपोर्ट मांगी है।

हरियाणा के शिकायतकर्ता ने दर्ज कराया परिवाद

हरियाणा निवासी आकाश कुमार, जिन पर एक ठगी के मामले में जांच चल रही है, ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान CSP राहुल बंसल ने उन पर दबाव बनाकर 1 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी और हवाला के जरिए यह रकम ली गई।शिकायत में दावा किया गया है कि अंबिकापुर साइबर सेल में पदस्थ ASI प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने कथित तौर पर बिचौलियों की भूमिका निभाई।

FIR नहीं होने पर पहुंचे CBI कोर्ट

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 8 जून 2026 को CBI निदेशक को लिखित शिकायत देकर FIR दर्ज करने और जांच की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने BNSS की धारा 175(3) के तहत दिल्ली की विशेष CBI अदालत में परिवाद दायर किया।परिवाद में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7A तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है।

व्हाट्सऐप चैट और ऑडियो क्लिप भी सौंपी

शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में अदालत के समक्ष शपथ-पत्र, व्हाट्सऐप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की है। अदालत ने इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

DGP से भी मांगी गई रिपोर्ट

विशेष न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 17 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के DGP को नोटिस जारी कर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। DGP की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया और निर्धारित समय में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।बाद में 4 अगस्त 2026 को भी अदालत ने अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित है।

20.15 लाख की साइबर ठगी से जुड़ा है मामला

शिकायत के अनुसार, पूरा मामला अंबिकापुर साइबर थाने में दर्ज एक 20.15 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि Money Trade 365 और Sky Trade नामक ऐप के जरिए निवेश पर दोगुना मुनाफा देने का झांसा देकर 84 किश्तों में विभिन्न बैंक खातों में राशि जमा कराई गई थी।परिवाद में दावा किया गया है कि इसी मामले की जांच को प्रभावित करने और आरोपियों को बचाने के लिए कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी गई।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया लेने के लिए CSP राहुल बंसल से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

 

Gitendra Sahu

Gitendra Kumar Sahu has over 10 years of experience in journalism and newsroom operations. He has worked with reputed media organizations such as Swaraj Express and Press Trust of India (PTI), where he spent nearly five years in active journalism. He has also worked with several digital media platforms and possesses extensive experience in both field reporting and newsroom desk operations. After completing his graduation, he chose journalism as his professional career. He specializes in political reporting, current affairs, and crime journalism, with strong expertise in breaking and handling major news stories.

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