दुर्ग। मैदा आज के खान पान का जरूरी सामान बन गया है। आप भी अगर घर में मैदे के इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने Fortune ब्रांड के मैदे के एक विशेष बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। भोपाल की प्रयोगशाला में कराई गई जांच में इस मैदे के सैंपल में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (Insecticide) पाए जाने के बाद प्रशासन ने संबंधित उत्पाद को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं माना है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत बैच नंबर FAMD550059A को असुरक्षित घोषित किया गया है। प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी थोक और खुदरा व्यापारियों को इस बैच का स्टॉक तत्काल बाजार से वापस मंगाने यानी रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं।
जांच रिपोर्ट में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक
इस मामले में प्रशासन के अनुसार, संबंधित मैदे का सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में मैदे में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक पाए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने संबंधित बैच को असुरक्षित घोषित करते हुए इसकी बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया।
प्रतिबंधित मैदे की पूरी जानकारी
- ब्रांड: Fortune
- उत्पाद: मैदा
- बैच नंबर: FAMD550059A
- पैकिंग: 500 ग्राम
- पैकिंग/निर्माण तिथि: 28 फरवरी 2026
- जांच में पाया गया: निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक (Insecticide)
दुकानदारों को स्टॉक वापस लेने के निर्देश
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी खाद्य कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को संबंधित बैच के मैदे की बिक्री तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। व्यापारियों से कहा गया है कि उनके पास यदि इस बैच का स्टॉक मौजूद है तो उसे बाजार से वापस मंगाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई कारोबारी संबंधित असुरक्षित मैदे की बिक्री, भंडारण या वितरण करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील
प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों से अपने स्टॉक की जांच करने और बैच नंबर FAMD550059A वाले Fortune मैदे की बिक्री तत्काल रोकने को कहा है। उपभोक्ताओं को भी मैदा खरीदते समय पैकेट पर दर्ज बैच नंबर की जांच करने और संबंधित बैच का उत्पाद मिलने पर उसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।



















