रायपुर। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। इस बढ़ी हुई दर का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की है।उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक भी बढ़ी राहत
विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत की दर में संशोधन किया है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।
इस फैसले से नगरीय निकायों से सेवानिवृत्त पेंशनरों और उनके परिवार पेंशनधारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई महंगाई राहत लागू होने से पेंशन की मासिक राशि में भी वृद्धि होगी।



















