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दुर्ग में ACB की बड़ी कार्रवाई: बेटे की शादी के लिए GPF निकालने में मांगी रिश्वत, सिंचाई विभाग का अधिकारी 10 हजार लेते गिरफ्तार

July 2, 2026 11:36 AM
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दुर्ग। रिश्वतखोर अफसर को ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जीपीएफ से पैसा निकालने के एवज में रिश्वत की मांग की गयी थी। गुरुवार को एसीबी रायपुर की टीम ने दुर्ग में सिंचाई विभाग के अधीन विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 अधिकारी शिवकुमार ठाकुर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम की तरफ से आरोपी अफसर से पूछताछ चल रही है। आरोप है कि अधिकारी ने एक कर्मचारी की भविष्य निधि (GPF) से राशि निकालने की प्रक्रिया पूरी कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी।

बेटे की शादी के लिए चाहिए थी GPF की राशि

सिंचाई विभाग के अधीन विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा में कार्यरत नंदकुमार कांमडे अपने बेटे की शादी के लिए अपने जीपीएफ खाते से 5 लाख रुपये निकालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विभागीय प्रक्रिया के तहत आवेदन किया था।आरोप है कि फाइल आगे बढ़ाने और राशि स्वीकृत कराने के बदले सहायक ग्रेड-2 अधिकारी शिवकुमार ठाकुर ने उनसे 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

रिश्वत के लिए लगातार बना रहा था दबाव

प्रार्थी नंदकुमार कांमडे ने बताया कि बेटे के विवाह की तैयारियों के कारण उन्हें तत्काल पैसों की आवश्यकता थी। कई बार आवेदन करने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही थी और आरोपी अधिकारी लगातार रिश्वत देने का दबाव बना रहा था। परेशान होकर उन्होंने पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) रायपुर से की।

शिकायत के बाद ACB ने बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पहले मामले का सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर 12 सदस्यीय ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम ने शिकायतकर्ता को रासायनिक पाउडर लगे नोट दिए और तय योजना के अनुसार आरोपी अधिकारी के पास भेजा।गुरुवार को जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को 10 हजार रुपये दिए, पहले से निगरानी कर रही एसीबी टीम ने मौके पर ही उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

एसीबी रायपुर के निरीक्षक सुरेश सोनी ने बताया कि शिकायत का सत्यापन करने के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई। आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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