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Janjgir Tenant Verification: जांजगीर-चांपा: किरायेदार की सूचना छिपाना पड़ा भारी, मकान मालिक पर FIR दर्ज, आपने भी तो ऐसा नहीं किया है, जानें नियम

जांजगीर-चांपा के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में किरायेदार की जानकारी पुलिस से छिपाने पर मकान मालिक के खिलाफ BNS की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज। पुलिस ने सभी मकान मालिकों से किरायेदार सत्यापन कराने की अपील की।

July 29, 2026 12:57 PM
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जांजगीर-चांपा। अपने किरायेदार की जानकारी पुलिस स्टेशन में जरूर दें ! नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जांजगीर में एक मकान मालिक पर इसी चक्कर में FIR हो गयी है। जांजगीर जिले में चलाए जा रहे किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि मकान मालिक ने दूसरे राज्य के चार लोगों को बिना किरायानामा तैयार किए और पुलिस को सूचना दिए अपने मकान में किराये पर रखा था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

किरायेदार सत्यापन अभियान में खुली लापरवाही

पुलिस द्वारा जिलेभर में चलाए जा रहे किरायेदार सत्यापन अभियान के दौरान बम्हनीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदी में जांच की गई। जांच में पता चला कि मकान मालिक ने दूसरे राज्य से आए चार लोगों को किराये पर रखा था, लेकिन न तो उनका किरायानामा तैयार कराया गया और न ही संबंधित थाना में इसकी सूचना दी गई।पुलिस ने इसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मानते हुए मकान मालिक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध दर्ज किया है।

पुलिस ने मकान मालिकों से की अपील

जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे अपने यहां रहने वाले प्रत्येक किरायेदार का सत्यापन कराएं और उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से संबंधित थाना या चौकी में उपलब्ध कराएं। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

जानिये क्या है नियम

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किरायेदारों की जानकारी छिपाने या सत्यापन नहीं कराने वाले मकान मालिकों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी मकान मालिक समय रहते निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।भारतीय नागरिक सुख्क्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगरीय क्षेत्रों व नगर बाह्य क्षेत्रों के लिए आदेश जारी किया है कि सभी मकान मालिकों के लिए किराएदारों की सूचना देना अनिवार्य है। कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नहीं देंगे, जब तक किराएदार का पूर्ण विवरण संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।संबंधित थाना प्रभारी को जानकारी दिये बगैर कोई व्यक्ति / प्रतिष्ठान भवन किराए पर दे या ले नहीं सकेगा।

आदेश जारी दिनांक के पूर्व से ही जो व्यक्ति किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं उनके मकान मालिक भी थाना प्रभारी को किराएदारों के संबंध में तत्काल सूचित करेंगे। किसी भी व्यक्ति को वैध पहचान पत्र के बिना आवास किराये पर न दिया जाए। सभी किराएदार का नाम, पता, मोबाईल नंबर, पहचान कमांक सभी मंकान मालिक अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे तथा संबंधित थाना प्रभारी को दी गई सूचना में इसका उल्लेख अनिवार्यतः करेंगे। किराएदार द्वारा अथवा उनके यहां पर किसी भी आगन्तुक द्वारा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम पुलिस थाना/चौकी में देंगे।

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं जारी दिनांक से 02 माह की अवधि के लिए अथवा इसे निरस्त किए जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रभावशील होगा।

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