धमतरी,10 जुलाई 2026। जमीन विवाद में आरीनुमा लोहे के हथियार से हमला कर हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कुमार ध्रुव को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक यह मामला थाना सिविल लाइन रूद्री से जुड़ा है। बताया गया जहां 14 नवंबर 2024 को ग्राम बेन्द्रा नवागांव निवासी निरंजन ढीमर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी सुरेंद्र कुमार ध्रुव ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लोहे के लकड़ी काटने वाले आरीनुमा हथियार से हमला कर दिया। हमले में प्रार्थी के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई थी।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया,प्रकरण की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक अमित बघेल एवं सहायक उपनिरीक्षक भीष्म अवस्थी ने की। विवेचना के दौरान जुटाए गए सशक्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा, जिसके बाद आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
एसपी सूरज सिंह परिहार ने उत्कृष्ट विवेचना और प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक अमित बघेल एवं सहायक उपनिरीक्षक भीष्म अवस्थी को नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।










