CAF Jawa convicted Wife Murder Case। कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में जवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सुनवाई के दौरान जवान को पत्नी की हत्या कर शव को नदी में छुपाने का दोषी पाया गया। जिसके बाद अंबिकापुर में पत्नी की हत्या कर उसके शव को नदी किनारे छिपाने वाले छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के जवान को जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या को छिपाने के लिए पत्नी के लापता होने की झूठी कहानी रची थी, लेकिन मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों ने उसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया।
पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत ने आरोपी मनीष तिर्की (30) को पत्नी दिव्या कुजूर की हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। मनीष तिर्की सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुपलगा का निवासी है और घटना के समय छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) में आरक्षक के पद पर पदस्थ था।
कोर्ट मैरिज के 15 दिन बाद कर दी थी हत्या
इस मामले में अभियोजन के अनुसार, मनीष तिर्की ने फरवरी 2023 में कोर्ट मैरिज के महज 15 दिन बाद ही अपनी पत्नी दिव्या कुजूर की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को नदी किनारे पत्थरों की खोह में छिपा दिया ताकि घटना का कोई सुराग न मिल सके।
थाने पहुंचकर दर्ज कराई थी गुमशुदगी
हत्या के बाद जब दिव्या के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और दबाव बढ़ा, तब आरोपी खुद थाने पहुंचा और पत्नी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज कराने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर भी चला गया, ताकि किसी को उस पर संदेह न हो। लेकिन पुलिस की जांच में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
मोबाइल लोकेशन से खुला पूरा राज
मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर जांच की। तकनीकी जांच में आरोपी की कहानी झूठी साबित हुई और हत्या की पूरी साजिश सामने आ गई।अदालत ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी करार दिया तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
[06/07, 13:44] सत्येंद्र सिंह: ambikapur-caf-jawan-life-imprisonment-wife-murder-case
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