बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 54 अभ्यर्थियों की संयुक्त याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस भर्ती विवाद पर पहले ही विस्तृत फैसला दिया जा चुका है, इसलिए दोबारा उसी मुद्दे पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। मामले में जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने मामले में कोई नया आधार नहीं पाते हुए याचिका निरस्त कर दी।
दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति
याचिकाकर्ताओं में श्रवण कुमार, देव दास, दिनेश साहू सहित कुल 54 अभ्यर्थी शामिल थे। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने 3 मार्च 2019 को सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और दस्तावेज सत्यापन भी कराया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं मिली। इस मामले में अभ्यर्थियों का तर्क था कि विभाग में रिक्त पद उपलब्ध थे, इसलिए उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। उन्होंने हाईकोर्ट से राज्य शासन और शिक्षा विभाग को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने का निर्देश जारी करने की मांग की थी।
राज्य सरकार ने पुराने फैसले का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वाई.एस. ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि यह विवाद नया नहीं है। उन्होंने 20 फरवरी 2025 को प्रेम लाल साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि इसी मुद्दे पर पहले ही फैसला हो चुका है।
हाईकोर्ट ने कहा- मामला पहले ही हो चुका है तय
जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि वर्तमान याचिका में उठाए गए सभी मुद्दे पहले के फैसले से पूरी तरह आच्छादित हैं। कोर्ट ने कहा कि जब समान तथ्यों और कानूनी प्रश्नों पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है, तब नए सिरे से अलग आदेश देने का कोई आधार नहीं बनता।मामले में कोई मेरिट नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
नियुक्ति की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका
इस फैसले के बाद वर्ष 2019 की सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग कर रहे 54 अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले से उनकी नियुक्ति की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लग गया है।
सुनवाई के मुख्य बिंदू
- 2019 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी 54 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज।
- दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने पर पहुंचे थे हाईकोर्ट।
- रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग की गई थी।
- राज्य सरकार ने 2025 के प्रेम लाल साहू फैसले का हवाला दिया।
- हाईकोर्ट ने कहा- मामला पहले ही तय हो चुका है, नया आदेश देने का आधार नहीं।
- जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने सुनाया फैसला।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2019 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े 54 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर पहले ही फैसला दिया जा चुका है। जानिए पूरा निर्णय।
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