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छत्तीसगढ़ : हड़ताल अवधि को सरकार ने विशेष अवकाश के रूप में किया स्वीकृत, 31 दिन की हड़ताल अवधि के लिए विभाग ने रखी ये शर्त

July 15, 2026 9:30 AM
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रायपुर। साल 2025 में हड़ताल पर गये पंचायत सचिवों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत सचिवों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2025 की 31 दिवसीय हड़ताल अवधि को विशेष अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 17 मार्च 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक चली हड़ताल की अवधि को संबंधित पंचायत सचिवों के अर्जित अवकाश (Earned Leave) से समायोजित करते हुए शेष अवधि के लिए विशेष अवकाश मंजूर किया जाएगा।

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त के अधीन प्रदान की गई है।आदेश के अनुसार, यह निर्णय प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ के आग्रह पर लिया गया है। राज्य शासन ने हड़ताल अवधि के संबंध में राहत प्रदान करते हुए स्पष्ट किया है कि संबंधित पंचायत सचिवों के अवकाश खाते में उपलब्ध अर्जित अवकाश का समायोजन किया जाएगा और शेष अवधि को विशेष अवकाश के रूप में स्वीकृत माना जाएगा।

यह आदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर से क्रमांक GENS/8180/2025 के तहत जारी किया गया है। आदेश पर विभाग की अवर सचिव अंजू सिंह के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।

आदेश की प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग), अपर मुख्य सचिव, पंचायत संचालनालय, सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2025 की लंबी हड़ताल में शामिल पंचायत सचिवों को प्रशासनिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में हड़ताल पर नहीं जाने की शर्त का पालन करना होगा।

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