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Teacher News: 11 साल की कानूनी लड़ाई खत्म, 43 सहायक शिक्षकों की हुई बहाली; हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल
करीब 11 वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष के बाद रायपुर नगर निगम के 43 सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुपालन में उनकी सेवाएं बहाल कर विभिन्न सरकारी स्कूलों में पदस्थापना कर दी गई है।
छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि: CBG इकोसिस्टम के लिए 50 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, SASCI 2026-27 में देश का पहला राज्य बना
छत्तीसगढ़ को SASCI 2026-27 योजना के तहत CBG इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली। इस उपलब्धि के साथ राज्य देश का पहला राज्य बन गया।
मेरी बेटी–मेरा अभिमान: 15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान, हर गांव में मुक्तिधाम और हर बालिका के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 'मेरी बेटी–मेरा अभिमान' अभियान की शुरुआत की। 15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलने वाले अभियान में 6,671 बालिका शौचालय, 6,524 मुक्तिधाम, 10,027 रिचार्ज पिट और 6,855 करोड़ रुपये से ग्रामीण विकास कार्य किए जाएंगे।
DEO Became Teacher:जब DEO खुद बन गईं टीचर: निरीक्षण के दौरान 11वीं के छात्रों को पढ़ाया केमिस्ट्री, NEET-JEE की तैयारी के दिए टिप्स
धमतरी में जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने स्कूल निरीक्षण के दौरान खुद टीचर बनकर 11वीं के छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ाई। शैक्षणिक गुणवत्ता, परीक्षा परिणाम और NEET-JEE की तैयारी पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश।
तीन शिक्षक के सस्पेंशन की मांग : छत्तीसगढ़ में छात्र की गयी जान, नाराज परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ खोला मोर्चा, मंत्री से शिकायत के बाद जांच के आदेश
सक्ती। छात्र की मौत की जांच की जायेगी। मंत्री से हुई परिजनों....
CG Transfer Policy 2026: तबादला नीति लागू करने की मांग तेज, CM साय को कर्मचारी फेडरेशन का पत्र, अनुकंपा नियुक्ति में भी बड़े बदलाव की मांग
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर Transfer Policy 2026 लागू करने, स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने और अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीलिंग खत्म करने की मांग की है। जानिए पूरी खबर।
Chhattisgarh High Court: सरकारी नौकरी करने वाले परिवार को नहीं मिलेगी दूसरी अनुकंपा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बताया नियम
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा।




























