न्यूज हेडलाइन टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ ब्यूरोक्रेट वेब स्टोरी/शॉर्टस क्राइम शिक्षक/कर्मचारी देश/राज्य मौसम मनोरंजन खेल/खिलाड़ी राशिफल/धर्म सेहत ऑटोमोबाइल/मोबाइल बिजनेस नौकरी/सरकारी योजनाएं

---Advertisement---

CG शिक्षा विभाग: CG News: सड़क हादसे के आरोपी शिक्षा विभाग के कर्मचारी पर गिरी गाज, जेल के बाद अब निलंबन

पेंड्रा के ग्राम बंधी सड़क हादसे के आरोपी DIET कर्मचारी प्रद्युम्न तिवारी को 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। जानिए पूरा मामला

August 1, 2026 2:42 PM
---Advertisement---11

Suspend News। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 20 जून को हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रजनीश तिवारी ने हादसे के आरोपी और DIET पेंड्रा में पदस्थ सहायक ग्रेड-03 प्रद्युम्न तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आरोपी के 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है।

20 जून को हुआ था भीषण सड़क हादसा

आपको बता दें कि 20 जून को ग्राम बंधी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सवारियों से भरे एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि कई महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा में भर्ती कराया गया था। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला था।

पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा था जेल

मामले की जांच के बाद पेंड्रा पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक प्रद्युम्न तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) पेंड्रा में सहायक ग्रेड-03 के पद पर कार्यरत है।पुलिस ने अपराध क्रमांक 191/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 125(ए) और 125(बी) के तहत मामला दर्ज कर 13 जुलाई 2026 को उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल गौरेला-पेंड्रा-मरवाही भेज दिया था।

Chhattisgarh High Court Lecturer Posting Case: व्याख्याता को मूल स्कूल भेजने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सचिव, DPI समेत 4 अधिकारियों को नोटिस

48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर निलंबन

जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत प्रद्युम्न तिवारी का निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा, इसलिए उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि के दौरान कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। वहीं, जेल से रिहा होने के बाद उसके मुख्यालय का निर्धारण अलग से किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के कर्मचारी को डबल झटका

सड़क हादसे के मामले में पहले गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत, फिर विभागीय कार्रवाई के तहत निलंबन—प्रद्युम्न तिवारी को लगातार दो बड़े झटके लगे हैं। अब इस मामले में आपराधिक प्रकरण के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी।

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Related Stories

Leave a Comment