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झारखंड- प्रमोशन न्यूज : 31 अफसरों को राज्य सरकार ने संयुक्त सचिव के पद पर किया पदोन्नत, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला

June 9, 2026 3:51 PM
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राज्य प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारियों को संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नति देने संबंधी दूसरी अधिसूचना जारी कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। इन अधिकारियों की प्रोन्नति दिसंबर 2023 से प्रभावी मानी गई है। इसके साथ ही संयुक्त सचिव पद पर प्रोन्नत अधिकारियों की कुल संख्या 65 हो गई है।


रांची। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारियों को संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नति देने से संबंधित दूसरी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव पद पर प्रोन्नत अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 65 हो गई है। यह प्रोन्नति दिसंबर 2023 से प्रभावी मानी गई है।

जिन 31 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, उनकी नियुक्ति वर्ष 2006 में झारखंड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। बाद में इन अधिकारियों से जुड़े मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई थी। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 30 अप्रैल 2024 को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद इन अधिकारियों की प्रोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी। इसी के बाद वर्ष 2025 में संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।

इस याचिका में अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि वे अपर समाहर्ता के पद पर कार्यरत हैं और उनकी संयुक्त सचिव पद पर प्रोन्नति 22 दिसंबर 2023 से लंबित है। अधिकारियों ने अदालत में यह दलील दी थी कि यदि सरकार ने तय समय पर उनकी प्रोन्नति कर दी होती, तो बाद में सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र का उनकी पदोन्नति प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए उन्हें पूर्व प्रभाव से प्रोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत में हुई। अदालत ने 27 अप्रैल 2026 को सुनवाई पूरी करने के बाद महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों की प्रोन्नति पर 22 दिसंबर 2023 की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाए। साथ ही अदालत ने अधिकतम छह सप्ताह के भीतर विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की बैठक आयोजित करने का आदेश भी दिया।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 30 अप्रैल 2026 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 31 अधिकारियों को संयुक्त सचिव रैंक में प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया। इसके बाद सरकार ने दूसरी अधिसूचना जारी कर प्रोन्नति को औपचारिक रूप दे दिया।

 

 

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