बलात्कार के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी राज हेंब्रम को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में तीन अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।
Jharkhand Court News: रेप के आरोपी को कोर्ट ने 25 साल जेल की सजा सुनायी है। तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। मामला सरायकेला का है, जहां कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी राज हेंब्रम को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी राज हेंब्रम को POCSO Act की धारा 6 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को 25 साल के सश्रम कारावास के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि यदि निर्धारित समय में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो दोषी को अतिरिक्त चार माह का कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत भी दोषी माना। इस धारा के तहत आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 15 दिनों की जेल भुगतनी पड़ेगी।
हालांकि इस मामले में नामजद अन्य तीन आरोपी — गणेश मार्डी, दामोदर मुर्मू और अली सोय को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य आवश्यक होते हैं। चूंकि तीनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किए जा सके, इसलिए उन्हें संदेह का लाभ दिया गया।
यह मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 8 नवंबर 2023 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने राज हेंब्रम समेत चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता के अनुसार घटना 6 नवंबर 2023 की है। उसने पुलिस को बताया था कि उस दिन वह स्कूल गई थी और छुट्टी के बाद अपने पूर्व परिचित रोहित नामक युवक के साथ टांगरानी गांव के मैदान में घूमने चली गई थी।
रात करीब आठ बजे ठंड लगने पर रोहित शॉल लेने चला गया। इसी दौरान राज हेंब्रम अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और खुद को रोहित का दोस्त बताते हुए उसे नदी किनारे बुलाने की बात कही।पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह उसकी बातों में आकर नदी किनारे चली गई, जहां आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में रोहित वहां पहुंचा, तब पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी उसे दी।
इसके बाद वह पीड़िता को अपने गांव ले गया और अगले दिन घर पहुंचाया।घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपने पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद राजनगर थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था।










